ट्राई ने उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ विकल्प किए अनिवार्य, कम अवधि वाले रिचार्ज पर जोर

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  • Sep 22, 2026
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नई दिल्ली, 22 सितंबर। दूरसंचार उपभोक्ताओं, खासकर कम आय वाले वर्ग को अधिक किफायती और जरूरत के मुताबिक रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है। संशोधित विनियम में वॉयस और एसएमएस सेवाओं के लिए विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को कम अवधि के रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराना है, जिन्हें डेटा के साथ बंडल किए गए एसटीवी की आवश्यकता नहीं है।

ट्राई ने 7 अप्रैल 2026 को अपनी वेबसाइट पर दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 का मसौदा जारी कर हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी थीं। यह प्रक्रिया दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (12वां संशोधन) विनियम, 2024 लागू होने के बाद वॉयस और एसएमएस वाले विशेष टैरिफ वाउचर की उपलब्धता में आई कमी को देखते हुए शुरू की गई थी।

ट्राई के अनुसार, ऐसे एसटीवी की संख्या सीमित होने के साथ उनकी वैधता अवधि भी लंबी थी। इसके कारण कम आय वाले उपभोक्ताओं को कम अवधि के किफायती विकल्प उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इसी समस्या के समाधान के लिए 13वें संशोधन के मसौदे पर परामर्श किया गया।

1132 प्रतिक्रियाएं मिलीं, 15 जून को खुली चर्चा

मसौदे पर हितधारकों से कुल 1,132 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इसके अलावा परामर्श पत्र पर 15 जून 2026 को खुली चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और अपने विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने अब संशोधित विनियम को अंतिम रूप दिया है।

एसटीवी की वैधता को लेकर नए प्रावधान

संशोधन की प्रमुख विशेषता वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए पेश किए जाने वाले एसटीवी की वैधता से जुड़े प्रावधान हैं। इसके तहत—

30 दिन और उससे कम की प्रत्येक वैधता अवधि के अनुरूप वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए एसटीवी उपलब्ध कराना होगा।

एसटीवी की वैधता का हर महीने उसी तारीख को नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि किसी महीने में वह तारीख उपलब्ध नहीं है, तो उस महीने की अंतिम तारीख को नवीनीकरण किया जाएगा।

कम से कम एक ऐसा एसटीवी भी उपलब्ध कराना होगा, जिसकी वैधता उपरोक्त प्रावधानों में निर्धारित अवधि से अधिक हो और जो वॉयस, एसएमएस और डेटा के लिए पेश किए जा रहे एसटीवी की वैधता अवधि के अनुरूप हो।

वॉयस और एसएमएस सेवाओं के लिए एसटीवी में टैरिफ में उचित कमी के साथ इन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

कम आय वाले उपभोक्ताओं को मिलेंगे अधिक विकल्प

ट्राई का मानना है कि नया टैरिफ ढांचा उपभोक्ताओं की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करेगा। संशोधित नियमों से विशेष रूप से कम आय वाले उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के अनुसार रिचार्ज चुनने के अधिक विकल्प मिलेंगे। इससे उन उपभोक्ताओं के विकल्प भी बढ़ेंगे, जो डेटा के साथ बंडल किए गए विशेष टैरिफ वाउचर का उपयोग नहीं करना चाहते।

संशोधित दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए सलाहकार (एफएंडईए) विजय कुमार से दूरभाष 011-20907773 या ईमेल fea1-div@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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