फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी मिलेगा राशन, नॉमिनी और ओटीपी से प्राप्त करने की सुविधा

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  • Oct 26, 2026
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खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया—बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी के कारण कोई पात्र हितग्राही राशन से वंचित नहीं

बुजुर्गों और फिंगरप्रिंट मिलान में कठिनाई का सामना करने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान

रायपुर, 26 अक्टूबर 2026। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के दौरान फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर भी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था है। बुजुर्गों सहित ऐसे हितग्राही, जिन्हें फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण में परेशानी होती है, वे नियमानुसार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) अथवा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिल सकता।

रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो नियमानुसार अन्य माध्यमों से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

बुजुर्गों के लिए भी उपलब्ध है वैकल्पिक सुविधा

खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों और अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी भ्रामक और अधूरी है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहले से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इन व्यवस्थाओं की सही जानकारी प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न फैले। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर हितग्राही नियमानुसार नामांकित व्यक्ति के माध्यम से अथवा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण से राशन प्राप्त करने की सुविधा के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

खाद्य विभाग ने दोहराया कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के आधार पर यह मान लेना सही नहीं है कि पात्र हितग्राही राशन प्राप्त नहीं कर सकता।

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