दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज की

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  • Oct 01, 2026
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नई दिल्ली।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।

न्यायालय ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2026 में खालिद और इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वे एक साल बाद या सुरक्षित गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद दोबारा ज़मानत के लिए अर्ज़ी दे सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि ये दोनों शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए खालिद और इमाम को ज़मानत देना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बदलाव करने जैसा होगा, जो उच्च न्यायालय नहीं कर सकता।

न्यायालय ने कहा, “ऊपर की चर्चा और इन मामलों के सभी तथ्यों, खासकर गुलफिशा फातिमा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की शर्तों को देखते हुए, यह न्यायालय ट्रायल न्यायालय के आदेश में कोई कमी नहीं पाता है। इसलिए ये अपीलें खारिज की जाती हैं।”

यह तीसरी बार है, जब उच्च न्यायालय ने खालिद की ज़मानत याचिका खारिज की है। इमाम की ज़मानत याचिका दूसरी बार खारिज की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2026 में पांच लोगों को ज़मानत दी थी, लेकिन खालिद और इमाम को राहत नहीं मिली थी।

इसके बाद उन्होंने ज़मानत के लिए नई याचिकाएं दायर कीं। वे सबसे पहले ट्रायल न्यायालय गए, जिसने 4 जुलाई को उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं, जिसके बाद वे उच्च न्यायालय पहुंचे।

 

 

 


 

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