दीपावली पर बिजली सुरक्षा को लेकर ऊर्जा मंत्री की अपील, ट्रांसफार्मर के पास पटाखों की दुकान लगाने पर रोक

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  • Oct 27, 2026
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भोपाल, 27 अक्टूबर 2026।

 

 दीपावली के दौरान बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नागरिकों और व्यापारियों से विद्युत सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने पटाखा व्यवसायियों को बिजली की लाइनों के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे सटाकर दुकानें नहीं लगाने की सलाह दी। साथ ही नागरिकों से बिजली लाइनों के नीचे और आसपास पटाखे फोड़ने तथा आतिशबाजी का प्रदर्शन करने से बचने का आग्रह किया।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दीपावली के अवसर पर छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए त्योहार के दौरान विद्युत सुरक्षा और सावधानियों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

स्वीकृत भार के अनुसार ही करें बिजली का उपयोग

दीपावली पर घरों और प्रतिष्ठानों में रोशनी एवं सजावट के लिए उपभोक्ताओं को अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन के स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करना चाहिए। बिना अनुमति अतिरिक्त विद्युत भार बढ़ाने या सीधे तार डालकर बिजली का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

बिजली चोरी और बिना स्वीकृति के कनेक्शन का भार बढ़ाना अवैधानिक है। बिजली अधिनियम, 2003 के तहत ऐसे मामलों में जुर्माने का प्रावधान है।

अस्थायी दुकानों के लिए लेना होगा अस्थायी बिजली कनेक्शन

मिठाई, मूर्तियों, सजावटी सामान, बर्तनों और पटाखों की दुकानों सहित दीपावली से जुड़ी अन्य सामग्री बेचने के लिए लगाई जाने वाली अस्थायी दुकानों के संचालकों से नियमानुसार अस्थायी बिजली कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करने की अपील की गई है।

प्रशासन और बिजली सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करते हुए नागरिक एवं व्यापारी दीपावली के पर्व को सुरक्षित बना सकते हैं।

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