दिल्ली से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में 5.753 किलो क्रिस्टल मेथ जब्त, यात्री गिरफ्तार

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  • Oct 11, 2026
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डीआरआई की मंगलुरु इकाई की खुफिया सूचना पर कार्रवाई; ट्रॉली बैग में तीन पैकेटों से मिला संदिग्ध मादक पदार्थ

मंगलुरु : 11 अक्टूबर 2026। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में सफर कर रहे एक भारतीय नागरिक को राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने संदिग्ध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। डीआरआई की मंगलुरु क्षेत्रीय इकाई ने 8 और 9 अक्टूबर 2026 को खुफिया सूचनाओं के आधार पर अभियान चलाया। इस दौरान यात्री के ट्रॉली बैग से 5.753 किलोग्राम सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ बरामद हुआ, जिसके मेथामफेटामाइन यानी क्रिस्टल मेथ होने का संदेह है। पदार्थ को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के तहत जब्त किया गया। आरोपी को सक्षम एनडीपीएस न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ट्रॉली बैग की तलाशी में मिले तीन पैकेट
डीआरआई के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर ट्रेन में यात्रा कर रहे आरोपी को रोका और उसके ट्रॉली बैग की गहन तलाशी ली। बैग से तीन पैकेट मिले, जिनमें कुल 5.753 किलोग्राम सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ था। प्रारंभिक संदेह के अनुसार यह क्रिस्टल मेथ है। विभाग ने आरोपी का नाम और ट्रेन का नाम जारी नहीं किया है।
वाणिज्यिक मात्रा से 115 गुना से अधिक बरामदगी
मेथामफेटामाइन को क्रिस्टल मेथ या ‘आइस’ भी कहा जाता है। यह अत्यधिक नशे की लत पैदा करने वाला कृत्रिम मनोउत्तेजक पदार्थ है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। भारत में इसका अनधिकृत कब्जा, निर्माण, खरीद-बिक्री और परिवहन एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय है।
मेथामफेटामाइन की अधिसूचित वाणिज्यिक मात्रा 50 ग्राम है। इस मामले में 5,753 ग्राम संदिग्ध पदार्थ जब्त हुआ, जो निर्धारित सीमा से 115 गुना से अधिक है। वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराध में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और एक से दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है।
मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई जारी
डीआरआई ने कहा है कि वह खुफिया सूचनाओं के आधार पर अभियान चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी।

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