आईबी अधिकारी अंकिता शर्मा की हत्य़ा के मामले में ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों को उम्रकैद

नई दिल्ली। 

दिल्ली दंगों (2020) के दौरान आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के पश्चात अब कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्याकांड को बेहद क्रूर बताते हुए कहा कि जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।

शुक्रवार को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा की हत्या बेहद निर्ममता से की गई थी।

हत्या के बाद उनके शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। शव को घसीटकर चांद बाग इलाके में ले जाया गया और फिर नाले में फेंक दिया गया। अदालत ने माना कि यह अपराध समाज को झकझोर देने वाला था और इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा को उनके धर्म की वजह से हिंसक भीड़ ने निशाना बनाया।

इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा नजीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने 13 जुलाई 2026 को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उम्रकैद का फैसला सुनाया गया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। पुलिस ने अदालत से कहा कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में आता है। अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटों के निशान मिले थे, जिनमें सात घाव जानलेवा थे, जबकि 16 घाव धारदार हथियार से किए गए थे। पुलिस ने दावा किया कि मौत के बाद भी उनके शव के साथ क्रूरता की गई।

ताहिर हुसैन के वकील ने फांसी की मांग का विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि केवल शरीर पर मिले घावों की संख्या के आधार पर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। घटना के दौरान ताहिर हुसैन ने खुद पुलिस को फोन किया था। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

 

 

 


 

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